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मुख्यमंत्री आवास योजना का यूपी सरकार ने बढ़ाया दायरा || अब इन लोगों को भी मिलेगी अपनी छत || जल्दी करें आवेदन

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मुख्यमंत्री आवास योजना का यूपी सरकार ने बढ़ाया दायरा || अब इन लोगों को भी मिलेगी अपनी छत || जल्दी करें आवेदन

Up Mukhyamantri Awas Yojana || उत्तर प्रदेश में अब हर जरूरतमंद के सिर पर अपनी छत होने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभ का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना का लाभ दिव्यांग जनों व विधवाओं को भी मिलने जा रहा है। इसके लिए पात्र आवेदकों को पंजीकरण के समय ही एक शपथ पत्र भरना होगा, जिसमें इस बात का जिक्र करना होगा कि उन्होंने अब तक किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है। इसके चलते उत्तर प्रदेश की तमाम विधवा महिलाओं के सिर पर भी छत होगी। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

आवेदन को इनसे कराना होगा वेरीफाई

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इसका लाभ विधवा महिलाओं व दिव्यांग जनों को मिलेगा। इसके लिए आवेदक को सबसे पहले एक पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। इस पंजीकरण फार्म पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और सेक्टर प्रभारी के दस्तखत होंगे। यह अनिवार्य है। इसके साथ एक शपथ पत्र भी भरवारा जाएगा, जिसमें पात्र आवेदक की ओर से इस बात का जिक्र करना होगा कि उसने अभी तक किसी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है। यदि आवास आवंटित होने के बाद जांच में यह बात सामने आती है कि आवेदक ने पहले ही किसी आवासीय योजना का लाभ लिया है, तो उसे रिकवरी भी कराई जा सकती है।

यहां करना होगा आवास के लिए आवेदन

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी के पास पूर्ण रूप से भरकर जमा करना होगा। इसके लिए विधवा आवेदक महिला की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना में विधवा महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया है। बता दें कि, इससे पहले मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिव्यांगजनों, अग्निपीड़ित व्यक्तियों व आश्रय विहीन पात्र व्यक्तियों को ही दिया जाता रहा है। इस योजना में हाल में हुए बदलाव से उत्तर प्रदेश के तमाम गरीब और निराश्रित महिलाओं और पुरुषों को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा।

आवास बनाने को मिलेंगे 1.20 लाख रुपये

इस योजना को लेकर आयुक्त ग्राम विकास विभाग की ओर से सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। इस पत्र में परियोजना निदेशक ने सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र विधवाओं की सूची तैयार करने के लिए कहा है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की ही तरह मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को भी 1 लाख 20 हजार रुपये आवास निर्माण के लिए दिए जाएंगे।

इन लोगों की ही मिलता था अब तक लाभ

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ अब तक कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता रहा है। वहीं, अब इस योजना का लाभ विधवा महिलाओं व दिव्यांगजनों को भी मिलेगा। पहले से निर्धारित आश्रय विहीन, निराश्रित बेसहारा, भिक्षा मांग कर गुजर बसर करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले अनुसूचित जातियों, अग्निपीड़ित व बाढ़ पीड़ितों को इसका लाभ पहले की तरह ही मिलता रहेगा। शासन की ओर से योजना में किए गए बदलाव से माना जा रहा है कि विधवाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवास दिया जाएगा। जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर पात्र विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। Up Mukhyamantri Awas Yojana, up News, chief minister housing scheme, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम आवास योजना, यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश सरकार

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